आगरा, मार्च 12 -- गैंगरेप, पॉक्सो ऐक्ट एवं एससी-एसटी ऐक्ट के गंभीर मामले में भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। तब पीड़िता ने न्याय के लिए कोर्ट की शरण ली। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी ऐक्ट शिव कुमार ने आरोपित रुपेश समेत तीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष इरादतनगर को दिए। वादी ने अधिवक्ता अशोक कुमार के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि वह 11 फरवरी 26 को अपने पड़ोसी और 15 वर्षीय पुत्री के साथ मोटर साइकिल से अपनी बहन के घर गई थी। वापसी में शाम को कुर्राचित्तरपुर के समीप आरोपियों आदि ने तमंचा दिखाकर मोटर साइकिल रुकवा कर उसकी पुत्री को खींच कर खेत में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपित रुपेश पूर्व में भी उसकी पुत्री के साथ घटना कर चुका था। उसका भी मुकदमा लंबित है। पुलिस द्वारा रिपोर्ट ...