रांची, सितम्बर 25 -- रांची। टाटीसिलवे में गेल सीएनजी स्टेशन में हथियार के बल पर लूटपाट में अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने पांच आरोपियों- राजा खान, जहीर, शेख मुजम्मिल, फरहान खान और मो. फैजान की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले की गंभीरता और पीड़ित के बयानों को देखते हुए कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया। आरोपी 13 अप्रैल से जेल में हैं। उन पर कर्मचारियों को पिस्तौल व चाकू से डराकर 12,000 रुपये, मोबाइल व टूल बॉक्स लूटने का आरोप है। यह भी पढ़ें- Ranchi News: गेल सीएनजी स्टेशन डकैती मामले में जमानत नहीं

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