मेरठ, मार्च 23 -- ​नगर निगम प्रशासन ने गृहकर के पुनर्निर्धारण और नए मूल्यांकन को लेकर शहरवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। नगर आयुक्त के निर्देश के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीआईएस सर्वे के आधार पर संपत्तियों के गृहकर का निर्धारण किया गया है। यदि किसी भवन स्वामी को लगता है कि उनका गृहकर का बिल गड़बड़ है तो 25 मार्च तक आपत्ति दर्ज करा दें। नगर आयुक्त के निर्देश पर मुख्य कर निर्धारण अधिकारी (सीटीएओ) शिव कुमार गौतम के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए गृहकर के बिलों पर आपत्तियों के निस्तारण के लिए 25 मार्च की तिथि अंतिम रूप से निर्धारित की गई है। इसके बाद आपत्तियों का निस्तारण किया जाना संभव नहीं होगा। अतः सभी संपत्ति स्वामियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित तिथि (25 मार्च) तक अपनी आपत्तियां अनिवार्य रू...