नई दिल्ली, जनवरी 24 -- गुवाहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर पीठ ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी आईएएस अधिकारी तालो पोटोम की जमानत रद्द कर दी। अदालत ने उन्हें तत्काल प्रभाव से हिरासत में लेने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति यारेनजुंगला लोंगकुमेर ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि अधीनस्थ अदालत ने पिछले साल नवंबर में आरोपी को जमानत देते समय महत्वपूर्ण सबूतों और कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी की। अदालत ने पूर्व के आदेश को 'विकृत' करार देते हुए कहा कि इसे समुचित विचार किए बिना पारित किया गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी को गिरफ्तारी के सात दिन के भीतर जमानत दे दी गई जबकि जांच प्रारंभिक चरण में थी। उन्होंने कहा कि 'डिलीट' किए गए व्हाट्सऐप संदेशों और 'वॉइस' संदेशों की अब भी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। यह यह था मामल...