मुजफ्फरपुर, सितम्बर 12 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। तीन वर्ष पहले गुवाहाटी से ट्रक से 236.52 किलो गांजा की खेप लाने के क्रम में गायघाट के मैठी टोल प्लाजा के पास सक गिरफ्तार दो तस्करों को शुक्रवार को दोषी करार दिया गया है। दोषियों में हरियाणा के फतेहाबाद जिला के भुना थाना के जंदाली खुर्द गांव का ट्रक चालक सह मालिक सुरेश कुमार व नालंदा जिला के नगर नौसा थाना के कैला गांव का धनंजय कुमार शामिल है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट (एनडीपीएस एक्ट) संख्या-एक के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने दोनों को दोषी ठहराया। 23 सितंबर को विशेष कोर्ट दोनों को सजा सुनाएगी। दोनों के विरुद्ध विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) मिथिलेश कुमार वर्मा ने कोर्ट में छह गवाहों को पेश किया। डीआरआई के आसूचना अधिकारी रत्नेश सिंह ने दोनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने क...