गुरुग्राम, अगस्त 15 -- गुरुग्राम की एक अदालत ने स्थानीय भाजपा नेता की हत्या के मामले में 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 1 सितंबर 2022 को भाजपा नेता की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि एसटीएफ ने रेकी करने और हत्या को अंजाम देने के आरोप में 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। गुरुग्राम की एक अदालत ने स्थानीय भाजपा नेता और सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष सुखबीर खटाना उर्फ सुखी की हत्या के मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने बताया कि एसटीएफ ने कथित तौर पर रेकी करने और हत्या को अंजाम देने के आरोप में 20 लोगों...