गुरुग्राम, अगस्त 21 -- गुरुग्राम में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की तरफ से नक्शे और कब्जा प्रमाण पत्र के उल्लंघन की वजह से सील इमारतों को डी-सील करने की एवज में जुर्माना राशि को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जुर्माना राशि को करीब आठ गुना बढ़ाया जाएगा। इस माह के अंत तक इस संबंध में चंडीगढ़ मुख्यालय से दिशानिर्देश जारी हो जाएंगे। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की मौजूदा नीति के तहत यदि किसी मकान को नक्शे या कब्जा प्रमाण पत्र के उल्लंघन को लेकर सील किया जाता है तो उसे डी-सील करने की एवज में जुर्माना राशि 630 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। इसके साथ-साथ मकान मालिक को 1260 रुपये प्रति वर्ग मीटर बैंक गारंटी देनी होती है। यदि तीन महीने के अंदर नक्शे या कब्जा प्रमाण पत्र के उल्लंघन को ठीक नहीं किया जाता है तो बैंक गारंटी को जब्त कर लिया ...