गुरुग्राम, मई 13 -- गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों को अब पेयजल के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। निगम ने जल आपूर्ति सेवाओं की संशोधित शुल्क दरें लागू कर दी हैं, जो एक अप्रैल से प्रभावी हो गई हैं। नई व्यवस्था के तहत वर्ष 2024 से 2027 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पानी के बिल में लगभग पांच प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और शहर की जलापूर्ति सेवाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाना है। बता दें कि नगर निगम के पास कुल सात लाख 20 हजार प्रॉपर्टी आईडी पंजीकृत हैं, लेकिन निगम के पास पानी के कनेक्शन सिर्फ एक लाख 93 हजार ही हैं। इनमें से करीब 40 से 50 हजार लोगों ने ही अपने घरों में पानी के मीटर लगाए हुए हैं। यह भी पढ़ें- गुरुग्राम की 19 कॉलोनियों के 1137...
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