नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- दीपक आहूजा, गुरुग्राम गुरुग्राम की बिल्डर कॉलोनियों के घरों में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ चल रही तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गौरव कोहली बनाम हरियाणा सरकार मामले में दो सप्ताह तक कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई अमित मधोलिया ने डीएलएफ, सुशांत लोक, साउथ सिटी में अब तक करीब 160 मकानों के खिलाफ कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट में गौरव कोहली बनाम हरियाणा सरकार मामले की सुनवाई के दौरान बिल्डर कॉलोनियों में कार्रवाई से जुड़े मुद्दे पर विचार हुआ। याचिका में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जो नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकार क्षेत्र स...