चंडीगढ़, अप्रैल 27 -- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में अवैध कब्जों के खिलाफ चल रहे तोड़फोड़ अभियान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार और नगर निगम कानून के दायरे में रहकर अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। जजों ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सड़कों पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे सार्वजनिक सुविधा प्रभावित होती है। कोर्ट ने पैदल चलने वालों की समस्याओं पर चिंता जताई और प्रशासन को कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी। गुरुग्राम में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगाने से साफ इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि नगर निकाय और राज्य सरकार कानून के दायरे में रहते हुए अवैध कब्जों और नगर निगम नियमों के उल्लंघन पर का...
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