गुरुग्राम, फरवरी 16 -- गुरुग्राम-फरीदाबाद में घरों में चल रहे नर्सिंग होम्स के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने घरों में नर्सिंग होम के संचालन के सिलसिले में नियम निर्धारित कर दिए हैं। इस सिलसिले में हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के बाद घरों में बिना मंजूरी के चल रहे नर्सिंग होम को वैध करवा सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक, नर्सिंग होम केवल बिल्डर की रिहायशी कॉलोनियों में निर्मित मकानों में खोले जा सकेंगे। प्लॉट मालिक योग्य डॉक्टर (एलोपैथी/आयुष) होना चाहिए। मेडिकल काउंसिल/आयुष काउंसिल में पंजीकृत होना जरूरी है। स्थाानीय आईएमए शाखा से पंजीकरण और आवश्यक कन्वर्जन शुल्क जमा करना होगा। यह भी पढ़ें- ओल्ड दिल्ली रोड पर फ्लाईओवर के ऊपर से निकलेगा ओल्ड गुरुग्राम मे...