गुरुग्राम, मार्च 19 -- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक अमित खत्री ने गुरुग्राम के पालम विहार कॉलोनी में 11 मकानों को खाली करवाकर सील करने के आदेश जारी किए हैं। इन फ्लैट की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिजली विभाग और नगर निगम को बिजली और पानी का कनेक्शन काटने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पिछले साल पालम विहार की सी-टू ब्लॉक की आरडब्ल्यूए ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने एक प्लॉट पर चार परिवारों के रहने के लिए मकान बनाने के लिए नक्शे मंजूर किए थे और कब्जा प्रमाण पत्र जारी किया था। प्लॉट मालिकों ने प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर एक मकान में 16 से 24 फ्लैट बना डाले। स्टिल्ट पार्किंग क्षेत्र में भी फ्लैट बनाकर बेच डाले हैं। यह भी पढ़ें- पार्षदों को हाई-टेक बनाने...
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