गुरुग्राम, दिसम्बर 12 -- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने गुरुग्राम में BPTP बिल्डर की बनाई फ्रीडम पार्क लाइफ AOA को शुक्रवार को बड़ी राहत दे दी। इस दौरान उसने उस जुर्माने की रकम को कम कर दिया, जो हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड(HSPCB) ने सोसाइटी पर लगाया था। बोर्ड ने सोसाइटी पर नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाते हुए करीब डेढ़ करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया था, लेकिन अब एनजीटी ने इस राशि को बहुत कम कर दिया है। जुर्माने की नई रकम 68.25 लाख रुपए कर दी गई है, जो कि आधी से भी कम है। HSPCB ने इस हाउसिंग सोसाइटी पर आरोप लगाया गया था कि उसका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 415 दिनों से काम नहीं कर रहा था, और इसके एवज में उस पर 1 करोड़ 55 लाख 62 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई थी। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल...
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