गुमशुदा मामलों में तुरंत केस दर्ज करे पुलिस : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, मई 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने भारत में 47 हजार बच्चों के अब भी लापता होने के आंकड़ों पर संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को देश भर के पुलिस अधिकारियों को गुमशुदगी के मामलों में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि मानव तस्करी रोधी इकाइयों को चार सप्ताह में पूरी तरह से सक्रिय किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कई निर्देश जारी करते हुए लापता बच्चों के मामलों की संख्या में वृद्धि पर असंतोष जताया और कहा कि वे अक्सर संगठित अंतरराज्यीय तस्करी गिरोहों के शिकार होते हैं। पीठ ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह देश के हर पुलिस थाने को एक ही मंच से जोड़ने वाला एक अखिल भारतीय नेटवर्क स्थापित करे, जिसमें लापता बच्चों और महिलाओं सहित मानव तस्करी के लिए समर्पित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.