रांची, फरवरी 26 -- रांची, संवाददाता। गुमला जिले में रेलवे स्टेशन के पास सड़क चौड़ीकरण के टेंडर से जुड़े संविदात्मक विवाद की अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले में नगर विकास सचिव सुनील कुमार अदालत में उपस्थित हुए। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि खंडपीठ के आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार के समय देने के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। साथ ही खंडपीठ ने अगली तिथि पर नगर विकास सचिव को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है। बताया गया कि प्रार्थी मेसर्स विनोद कुमार जैन की ओर से हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अवमानना ...