चक्रधरपुर, अगस्त 10 -- चक्रधरपुर। चक्रधरपुर के गुदड़ी बाजार में 19 जून 2017 को हुई भीषण आगजनी में प्रभावित 56 दुकानदारों को मुआवजा एवं राहत नहीं मिलने का मामला एक बार फिर महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। लगभग 9 वर्षों से प्रभावित दुकानदारों के अधिकार और न्याय के लिए लगातार प्रयास कर रहे मानवाधिकार कार्यकर्ता बैरम खान की शिकायतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बीते 06 अगस्त 2026 को कार्रवाई करते हुए झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) चार सप्ताह में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता बैरम खान ने इसकी जानकारी दी है। यह भी पढ़ें- Ranchi News: सहारा में फंसी रकम की वापसी को लेकर निवेशकों का सत्याग्रह उन्होंने कहा कि आयोग ने अपने आदेश में यह भी दर्ज किया है कि वर्ष 2023...