जमशेदपुर, अप्रैल 22 -- जमशेदपुर। टाटानगर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग गुदरी बाजार में मुरारी सेठ के दुकान को नहीं तोड़ सकी। मजिस्ट्रेट के साथ दर्जनों सुरक्षा बल दुकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू करने पहुंचे थे लेकिन मुरारी सेठ ने झारखंड हाई कोर्ट में अर्जी देने का हवाला देकर अभियान को रोक दिया। इधर, जिला प्रशासन से नियुक्त मजिस्ट्रेट सुदीप्तो राय ने मुरारी सेठ को 2 घंटे के अंदर एसडीओ कार्यालय में हलफनामा दायर करने का समय दिया है क्योंकि मुरारी सेठ ने रेलवे और जिला प्रशासन से दुकान हटाने के लिए 15 दिन का समय मांगा था। रेलवे इंजीनियरिंग विभाग द्वारा मुरारी सेठ की दुकान तोड़ने का आदेश अदालत से हुआ था। यह भी पढ़ें- टाटानगर रेल क्षेत्र में 22 व 28 को चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान इसके आधार पर नोटिस देकर कार्रवाई की जा रही थी लेकिन अंतिम मौका दिया गया है। ...
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