औरैया, जनवरी 21 -- औरैया, संवाददाता।जिलाधिकारी डा. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने गुण्डा अधिनियम के तहत 03 अपराधियों को जिला बदर करने का फरमान जारी किया है। आदेश के अनुसार जिले के विभिन्न थानों में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज अपराधियों में शामिल हैं। इनमें नागेन्द्र सिंह उर्फ पिंकू, पुत्र शिवपाल, निवासी सिंकू, थाना सहायल, रोहित, पुत्र राजू कंजड़, निवासी गिहार बस्ती नारायणपुर, थाना कोतवाली औरैया, संदीप कुमार, पुत्र स्व. कमलेश कुमार, निवासी पुरानी दिबियापुर थाना दिबियापुर। जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि निष्कासन अवधि के दौरान इन अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जाए और सुनिश्चित किया जाए कि वे छह माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करें। यह कार्रवाई जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस ने बत...
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