गांधीनगर, अक्टूबर 1 -- गुजरात सरकार ने राज्य के लोगों को पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नया वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से एक अहम फैसला लिया है। इसके अंतर्गत सरकार पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद नया वाहन रजिस्टर करवाते समय मोटर वाहन टैक्स में 50% तक की छूट देगी। हालांकि वाहन मालिक को यह छूट अपना पुराना पात्र (एलिजिबल) वाहन अधिकृत तरीके से स्क्रैप कराने के बाद जारी किए गए COD यानी 'सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट' के आधार पर ही दी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि टैक्स छूट की गणना का तरीका पहले से तय तरीके के अनुसार ही रहेगा। इस तरह, नए फैसले से छूट का फायदा तो बढ़ा है, लेकिन टैक्स की गणना का मौजूदा तरीका वही रहेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी व परिवहन राज्य मंत्री प्रवीण माली के नेतृ...