कच्छ, दिसम्बर 7 -- गुजरात के अहमदाबाद की पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने कच्छ के पूर्व कलेक्टर प्रदीप निरंकारनाथ शर्मा को 5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने निरंकारनाथ पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने यह सजा उनके कार्यकाल के दौरान जमीन अलॉटमेंट घोटाले में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार कर कमाई गई संपत्ति को भी जब्त कर सरकार को देने का निर्देश दिया है। मामला 2003 से 2006 के बीच का है। इस दौरान प्रदीप निरंकारनाथ शर्मा अहमदाबाद में डिस्ट्रिक्ट लैंड प्राइसिंग कमेटी (DLCP) के हेड थे। ईडी के अनुसार, शर्मा ने अपने सरकारी पद का गलत इस्तेमाल किया था। पद का गलत इस्तेमाल करते हुए शर्मा ने अंजाल तालुका के वर्षमेड़ी गांव में सरकारी जमीन वेलस्पन इंडिया लिमिटेड और उसकी ग्रुप कंपनियों को कम रेट पर मंजूर किया था। कम पैसों में जमीन ...