औरैया, नवम्बर 30 -- औरैया। जिलाधिकारी डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने गुंडा एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के चार शातिर अपराधियों को जिलाबदर करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को आगामी छह माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। जिला बदर किए गए अपराधियों में शिवराज पुत्र सीताराम निवासी लहोखर थाना दिबियापुर, रानू पांडेय पुत्र रामजी पांडेय निवासी मोहल्ला बनारसी दास थाना कोतवाली औरैया, प्रांशु चौबे पुत्र प्रमोद चौबे निवासी मोहल्ला बनारसी दास थाना कोतवाली औरैया तथा अवधेश शर्मा पुत्र रतीराम शर्मा निवासी खानजहांपुर चिरकुंआ थाना बिधूना शामिल हैं। इन सभी के विरुद्ध विभिन्न थानों में कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। जिलाधिकारी ने एसपी को निर्देश दिये कि निष्कासन अवधि के दौरान इन व्यक्तियों पर कड़ी नजर...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.