मथुरा, जून 6 -- गिरोह बनाकर ट्रेनों में लूटपाट करने वाले को एडीजे पंचम विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अरविन्द कुमार यादव की अदालत ने पांच वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरूद्ध है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक शैलेन्द्र कुमार गौतम द्वारा की गई। गिरोह बनाकर ट्रेनों में लूटपाट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले साहिल वाल्मिकि पुत्र सुरेश वाल्मिकि निवासी कतैलाश नगर वार्ड संख्या-4 थाना कैम्प जिला पलवल हरियाणा को वर्ष 2021 में तत्कालीन जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक सुबोध कुमार यादव ने गिरफ्तार किया था। यह भी पढ़ें- तीन साल पांच माह की सजा सुनाई तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक ने साहिल के खिलाफ 8 जून 2021 को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। गैंगस्टर...