रांची, मई 28 -- रांची। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने मो. खालिद अंजुम की रिवीजन याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने शिकायतवाद संख्या 3154/2019 में निचली अदालत द्वारा जमानत रद्द कर गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि उसके अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने के कारण उसे कोर्ट की तारीख की जानकारी नहीं मिल सकी, जिससे वह पेश नहीं हो पाया। अभियोजन ने दलील दी कि याचिका 918 दिनों की देरी से दायर की गई है और यह आदेश अंतरिम प्रकृति का है। अदालत ने कहा कि जमानत रद्द करने संबंधी आदेश अंतरिम आदेश की श्रेणी में आता है। इसके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397(2) के तहत रिवीजन याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए आरोपी को निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।

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