नई दिल्ली, नवम्बर 2 -- समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान ने जेल से रिहाई के तुरंत बाद धन शोधन के आरोपों में प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में उन्होंने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को अवैध और मनमाना बताया। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने गिरफ्तारी के खिलाफ सपा नेता की याचिका पर जल्द सुनवाई का भरोसा दिया है। इससे पहले, सपा नेता खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निजाम पाशा ने पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए, जल्द सुनवाई करने और मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। यह भी पढ़ें- आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ईडी की गिरफ्तारी पर तत्काल सुनवाई से इनकार पीठ ने ...