रांची, जनवरी 31 -- रांची, प्रमुख संवाददाता। शहर में स्वीकृत भवन प्लान में गिफ्ट डीड में मिली जमीन से निर्माण को पांच फरवरी तक हटाने का निर्देश दिए गए हैं। ऐसे सभी स्वीकृत भवन प्लान के मामले में तय समय में सड़क चौड़ीकरण की जमीन छोड़े गए स्थान पर सभी संरचना को नहीं हटाने पर पंजीकृत बिल्डर व लाइसेंसी टेक्निकल पर्सन को काली सूची में डाला जाएगा। साथ ही निगम टीम द्वारा अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने पर होने वाले सभी तरह के खर्च बिल्डर के अलावा भवन मालिक से वसूला जाएगा। निगम के उप प्रशासक ने ये निर्देश जारी किए गए हैं। किया गया है। बताया गया है कि बहुद्देशीय व्यावसायिक भवन, प्रतिष्ठान, दुकान व मकान का नक्शा स्वीकृत किए जाने पर निगम को गिफ्ट डीड के तौर पर सड़क से सटे आगे के हिस्से में से कुछ स्थान मिलता है। शहर के कई प्रमुख इलाके में सड़क चौड़ीकरण क...
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