नई दिल्ली, दिसम्बर 12 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा से संबंधित पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की याचिका पर सात दिन में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने गावस्कर के वकील से कहा कि वह अपनी शिकायतों के संबंध में पहले सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स से संपर्क करें। उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मध्यस्थों को निर्देश दिया कि वे गावस्कर के मुकदमे को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत एक शिकायत के रूप में स्वीकार करें। साथ ही सात दिन में आवश्यक कदम उठाएं। पीठ ने कहा कि यदि सोशल मीडिया मध्यस्थों को गावस्कर द्वारा दिए गए किसी भी वेबलिंक को लेकर कोई आपत्ति हो, तो वे उन्हें इसकी जानक...