फतेहपुर, मार्च 30 -- फतेहपुर। सीजेएम कोर्ट ने गाली गलौज व जान से मारने की धमकी के मामले में एक दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। शहर के ज्ञानेन्द्र कुमार गुप्ता का आरोप था कि दीपू पुत्र हरीओम निवासी आबूनगर ने रंजिशन गाली गलौज करते हुए घर में घुस गया और जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी दीपू को घटना के लिए दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया है।

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