अल्मोड़ा, मार्च 12 -- अल्मोड़ा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने गाली गलौज और धमकाने के आरोपी को बरी किया है। अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत ने बताया कि राजस्व क्षेत्र दौलाघट में एक महिला ने दिसंबर 2022 में जगदीश नाथ निवासी रणकुड़ी गरुड़ बागेश्वर के खिलाफ तहरीर दी थी। आरोपी पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। मामला कोर्ट पहुंचा तो न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना। जिरह में वादी पक्ष ठोस गवाह और सबूत पेश नहीं कर पाया। इस पर कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को बरी किया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...