चित्रकूट, फरवरी 24 -- चित्रकूट। संवाददाता न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अंजलिका प्रियदर्शनी की अदालत ने अचानक उकसावे के बिना हमला करने, गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी अजीत नारायण निवासी बसावनपुर थाना रैपुरा को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। इसके साथ ही ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। न्यायालय में अभियोजन पक्ष से सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू ने प्रभावी बहस की।

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