गायत्री तपोभूमि हत्याकांड: अभियुक्त को अदालत ने दिया आजीवन कारावास
मथुरा, जून 12 -- गायत्री तपोभूमि में हवन पूजा के दौरान लेटकर भगवान की मूर्ति को प्रणाम करते समय हलवाई के पलटे से प्रहार कर साफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या करने वाले को जिला जज विकास कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। हवन पूजा में मौजूद लोगों ने हत्यारे को मौके से पकड़ कर पुलिस को सौंपा था। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा की गई। गोविन्द नगर थाना क्षेत्र स्थित गायत्री तपोभूमि आश्रम की यज्ञशाला में 29 मार्च 2023 को रामचरित मानस का पाठ चल रहा था। यह भी पढ़ें- गायत्री तपोभूमि हत्याकांड: अभियुक्त को अदालत ने दिया आजीवन कारावास यज्ञशाला में अतुल गौड़ पुत्र अनुज गौड़ निवासी चारावास खेतड़ी जिला झुझनू राजस्थान भगवान की मूर्ति को लेटकर प्रणाम कर रहे थे। इसी दौरान...
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