मुजफ्फरपुर, सितम्बर 11 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। गायघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में 17-18 मार्च की रात दो नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ के आरोपित पूर्व थानाध्यक्ष राजा सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी को विशेष कोर्ट पाक्सो एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने गुरुवार को खारिज कर दिया है। विशेष कोर्ट ने इस अर्जी को सुनवाई योग्य नहीं माना। अर्जी की सुनवाई के दौरान विशेष कोर्ट में आरोपित के अधिवक्ता ने दलील दी कि पुरानी रंजिश के कारण पूर्व थानाध्यक्ष को फंसाया गया है। विशेष कोर्ट ने मामले के रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरोपित थानाध्यक्ष को पहले ही समन भेजा गया था। उनके कार्यालय में यह समन रिसीव भी किया गया। पिछले 16 जुलाई को ही समन प्राप्त हो चुका था। इसके बाद भी आरोपित विशेष कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। विशेष कोर्ट ने अग्रिम जमान...