गाजियाबाद, जनवरी 19 -- अदालत से मिली जानकारी के अनुसार यह मामला 15 दिसंबर 2003 का है। वादी मुख्तार अहमद सिद्दीकी ने पुलिस को दी, तहरीर में बताया था कि उसका बेटा इफतखार सुबह करीब साढ़े आठ बजे घर से काम पर हिंडन विहार जा रहा था। जब वह जीटी रोड पर साईं उपवन के सामने पहुंचा, तभी एक मारुति कार से सलाउद्दीन अपने तीन साथियों के साथ उतरा। आरोप था कि सलाउद्दीन ने यह कहते हुए कि इफतखार उसके भाई रहीमुद्दीन के खिलाफ गवाही दे रहा है, उस पर उस्तरे से हमला कर दिया। हमले में इफतखार के बाएं हाथ और सिर में चोट आई। आरोप यह भी था कि आरोपियों ने फायरिंग की, जिसमें गोली उसके कान के पास से निकल गई। घायल इफतखार किसी तरह भागकर नए बस अड्डे की पुलिस चौकी पहुंचा और वहां से कोतवाली थाने ले जाया गया। यह भी पढ़ें- ED ने 73 करोड़ के दो अपार्टमेंट किए अटैच, गेनसोल ग्रुप ...
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