नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी के पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में गांव में लगातार छह महीने तक रहने वाले का नाम ही शामिल किया जाएगा। उप्र पंचायत राज (सामान्य निवास अवधारणा) नियमावली-2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। फिलहाल, नियमावली के माध्यम से गांव में सामान्य निवास का निर्धारण कर दिया गया है। अभी तक अवधि तय नहीं थी, इसे अब छह माह कर दिया गया है। मतदाता बनने के लिए गांव के पते का आधार कार्ड, बिजली बिल या टेलीफोन बिल इत्यादि का प्रमाण भी देना होगा। उप्र पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-9 की उपधारा-3 के स्पष्टीकरण (चार) में प्रयुक्त मामूली तौर से निवासी का निर्धारण किया जाना था। वर्ष 2015 में पंचायत निर्वाचन के दौरान मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने से संबंधित प्रकरण में यह प्रश्न उठा कि संबंधित व्यक्ति को किस...