हरदोई, अगस्त 21 -- हरदोई। ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया उपाध्याय ने सभी सहायक विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र में बल्क वेस्ट जनरेटर और सालों से एकत्र लीगेसी वेस्ट डंपिंग साइट को चिह्नित किया जाएगा। 20 हजार वर्गफुट या अधिक क्षेत्रफल वाले संस्थानों तथा प्रतिदिन 100 किलोग्राम या अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में शामिल किया गया है। कचरे का पृथक्करण, निस्तारण और रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। लीगेसी वेस्ट के निस्तारण से पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करने पर जोर दिया गया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्...