गिरडीह, मई 19 -- गांडेय, प्रतिनिधि। झालसा रांची के निर्देशानुसार सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के मार्गदर्शन पर मंगलवार को गांडेय प्रखंड के धर्मपुर में 90 दिवसीय डोर टू डोर कार्यक्रम के तहत जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित पीएलवी वासुदेव पंडित एंव गोपाल राणा ने ग्रामीणों को बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 की विस्तृत जानकारी दी। कहा कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक से मजदूरी कराना अपराध है। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बालक से गैराज में, ढलाई के कारखाने में, कोयले की खान समेत घरेलू कामगार या नौकर के रुप में, पटाखों की दुकान अथवा होटल या रेस्टोरेंट में काम कराना अपराध है। यह भी पढ़ें- बाल संरक्षण व बाल विवाह पर चला जागरुकता अभियान कोई भी व्यक्ति जो बच्चों को ऐसी उपजीविका, व्यवसाय और अन्य का...