गांजा रखने के दोषी को सुनाई सजा
आजमगढ़, जून 10 -- आजमगढ़, संवाददाता। गांजा रखने रखने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन अजय श्रीवास्तव ने मंगलवार को एक आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि (12 दिवस) के कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार बरदह थाने के उपनिरीक्षक संजय सिंह ने 6 जनवरी 2021 को चेकिंग के दौरान आरोपी सूरज कुमार निवासी मुड़हर थाना गंभीरपुर के कब्जे से एक किलो 250 ग्राम गांजा बरामद किया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय भेजी। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। यह भी पढ़ें- गांजा तस्करी में दोषी को तीन साल कैद दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सूरज कुमार को जेल में बिताई गई अवधि (12 दिवस) के कारावास और दस हजार रुपये...
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