गांजा बेचने वाले को मिली चार वर्ष की सजा
चतरा, जुलाई 29 -- चतरा, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम पूर्णेन्दु कुमार शर्मा की अदालत ने बुधवार को एनडीपीएस केस के अभियुक्त हंटरगंज थाना क्षेत्र के कनौदी गांव निवासी शिबू साव को 4 वर्ष का कठिन कारावास की सजा सुनाई गई। तथा 25000 जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने के एवज में 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। इस मुकदमे के अपर लोक अभियोजक नंदलाल सिंह ने सभी गवाहो की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। सरकारी वकील ने बताया कि यह मामला हंटरगंज थाना कांड संख्या 200/ 2024 दिनांक 27 अक्टूबर 2024 का है। यह भी पढ़ें- गांजा संग धराए दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा लोक अभियोजक ने यह भी बताया कि हंटरगंज थाना प्रभारी मनीष कुमार के बयान पर यह प्राथमिक की दर्ज की गई थी। थाना प्रभारी को घटना के दिन गुप्त ...
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