धनबाद, अगस्त 25 -- धनबाद, प्रतिनिधि। गांजा बेचने के दोषी राजगंज निवासी सुधीर प्रसाद अग्रवाल को अदालत ने सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत ने उसे पांच वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार रूपए जुर्माना से दंडित किया है। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने किया। प्राथमिकी राजगंज की तत्कालीन थाना प्रभारी आलीशा कुमारी की शिकायत पर सुधीर के विरुद्ध 25 अक्तूबर 2024 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 25 अक्तूबर की रात 9.30 बजे सुधीर की गुमटी के अंदर से प्लास्टिक में पैक कर रखा हुआ दो किलो गाजा बरामद किया था। यह भी पढ़ें- 6.9 किलो गांजा तस्करी में दोषी को सात साल की सजा। अनुसंधान के बाद पुलिस ने सुधीर के विरुद्ध 22 दिसंबर 2024 को आरोप पत्र दायर किया था। 30 जनवरी 20...