गोपालगंज, नवम्बर 19 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट कैलाश जोशी की कोर्ट ने 51 किलोग्राम गांजा बरामदगी के ढाई साल पुराने मामले में पिकअप के चालक सहित दो लोगों को दोषी पाते हुए 10- 10 वर्ष के कारावास और एक - एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी ललन द्विवेदी तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता अबू शमीम अंसारी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। जिन लोगों को सजा मिली उनमें समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाने के रामपुर गांव निवासी चालक अजय कुमार पोद्दार और गोपालगंज जिले के यादोपुर थाने के बाबू विशुनपुर टोला मेहंदिया के व्यास शाह शामिल हैं। बताया जाता है कि यादोपुर थाने के तत्कालीन प्रभारी विक्र...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.