बागपत, जून 25 -- बड़ौत कोतवाली पुलिस द्वारा वर्ष 2018 में गांजा तस्करी करते समय पकड़ी गई महिला को न्यायाधीश ने चार साल की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारवास के आदेश जारी किए गए। इससे पूर्व पुलिस गैंगस्टर के मुकदमे में आरोपी महिला की 38 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। एडीजीसी दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि बड़ौत कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2018 में महिला संजो उर्फ साजिदा को गांजा तस्करी करते हुए पकड़ा था। बताया कि उसके पास से पांच किलो गांजा बरामद हुआ था। पकड़े गए गांजे को वह बेचने के लिए जा रही थी, लेकिन इससे पूर्व ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। कुछ दिनों बाद ही मुकदमे के विवेचक ने न्यायालय में गांजा तस्कर संजो उर्फ साजिदा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। जिसके बाद से मुकदमे की सुनवा...