पटना, अप्रैल 13 -- एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने सोमवार को गांजा तस्करी के जुर्म में आरोपी नेबी सिंह को 14 वर्ष का सश्रम कारावास और दो लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विशेष अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया। एनबीसी ने आरोपी को 14 क्विंटल गांजा के साथ दीदारगांज चेक पोस्ट पर वर्ष 2020 में पकड़ा था। विशेष लोक अभियोजक ने एनबीसी की ओर से गवाह व साक्ष्य पेश किया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...