पटना, अगस्त 21 -- पटना सिविल कोर्ट के एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने शुक्रवार को गांजा तस्करी के आरोपी बाप-बेटे को 12-12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोनों पर 6-6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विशेष अदालत ने आरोपी राम बाबू राय और उसके बेटे विक्रम कुमार को एनडीपीएस एक्ट की तीन धाराओं में दोषी पाया। डीआरआई की टीम ने डालडा वाले ट्रक के केबिन में छुपा कर लाया जा रहे 458 पैकट गांजा को बेगूसराय के बछवाड़ा स्थित मुरली टोल प्लाजा के पास 3 जुलाई 2022 को पकड़ा था। ट्रेक से 317 किलो गांजा बरामद हुआ। गांजा बरामद होने पर ट्रक के मालिक सह ड्राइवर राम बाबू राय और सह चालक उसके बेटे विक्रम कुमार को डीआरआई ने गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान बाप-बेटे ने डीआरआई ...