गोपालगंज, फरवरी 19 -- गोपालगंज,विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कैलाश जोशी की कोर्ट ने गांजा तस्करी में पश्चिम चंपारण के दो तस्करों को दोषी पाते हुए दस दस वर्ष के कारावास और एक एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उन्हें एक एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस ललन द्विवेदी तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता गिरिजेश मिश्र की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को सजा काटने के लिए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। बताया जाता है कि कुचायकोट के तत्कालीन थानाध्यक्ष अश्वनी कुमार तिवारी ने 13 दिसंबर 2020 को बलथरी चेक पोस्ट पर जांच के दौरान एक ट्रक से 14 पैकेट में रखे 10 किलो गांजा के साथ पश्चिम...