धनबाद, जुलाई 9 -- धनबाद, प्रतिनिधि। धनबाद रेलवे स्टेशन पर 27 किलो गांजा के साथ पकड़े गए विनोद कुमार सिंह व सुनील कुमार पंडित को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा की अदालत ने छह-छह वर्ष कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने किया। मार्च 2024 में धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर सात पर रेल पुलिस ने विनोद कुमार सिंह व सुनील कुमार पंडित को बैग के साथ पकड़ा था, जबकि एक व्यक्ति अपना बैग छोड़ कर भागने में सफल रहा। तीनों बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 27 किलो गांजा बरामद हुआ था। रेल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने 16 मई 2024 को दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर केस का ट्रायल शुरू किया था।

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