रांची, अगस्त 26 -- रांची, संवाददाता। गांजा तस्करी के आरोप में 8 साल पुराने मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी रामनगर, न्यू मधुकम निवासी मुन्ना बरनवाल को अदालत ने 15 साल कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने मंगलवार को सुनाई। साथ ही उस पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले से जुड़े अन्य दो आरोपी जितेंद्र सिंह उर्फ मछली सिंह और हरेंद्र सिंह को सबूत के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। विशेष लोक अभियोजक कुमार बशिष्ठ प्रसाद ने अदालत में सात गवाहों को प्रस्तुत किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 11 सितंबर 2017 की शाम 6 बजे नारकोटिक पदाधिकारी ने गुप्त सूचना के आधार पर मुन्ना बरनवाल के घर छापेमारी की थी। इस दौरान 22 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। मुन्ना बरनवाल के बेटे सूरज के बयान पर जितेंद्र सिंह और हरेंद्र सिंह को...