मोतिहारी, अप्रैल 13 -- मोतिहारी,प्रभाष। स्वापक औषधि (नारकोटिक्स ड्रग )और मन प्रभावी अधिनियम कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश रेशमा वर्मा ने गांजा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो अभियुक्तों को दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को पचास- पचास रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पश्चिमी चंपारण गोपालपुर थाना के शिवाघाट तेगरहिया निवासी राज मियां के पुत्र आजाद हुसैन व नेपाल परसा ,थाना पथरहिया ,कटेया दरबाना निवासी स्व.जूमराती मियां के पुत्र जल्लाद अंसारी उर्फ नूर होदा को हुई। मामले में तत्कालीन बंजरिया थानाध्यक्ष प्रभाकर पाठक ने तुरकौलिया थाना में वर्ष 2023 में एफआईआर दर्ज करायी थी। यह भी पढ़ें- गांजा तस्करी में 14 वर्ष की हुई कैद दर्ज एफआईआर में बताया गया कि 23 सितंबर 2023 को ...