मोतिहारी, मई 9 -- मोतिहारी। विशेष न्यायाधीश रेशमा वर्मा ने गांजा तस्करी मामले में नामजद चार अभियुक्तों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 11 वर्षों का सश्रम कारावास व प्रत्येक को तीन लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। सजा पलनवा थाना के सौनाहा निवासी स्व. रामचरण यादव के पुत्र उमाकांत यादव,दरभंगा जिला के दोनार चौक निवासी महेंद्र देव के पुत्र इंद्रकांत देव उर्फ रंजीत, बहादुरगंज थाना के दिलावरपुर निवासी महेंद्र मंडल के पुत्र राजीव कुमार मंडल व मो. यूसुफ आजम के पुत्र मो. खुर्शीद आजम को हुई। मामले में अनिल कुमार प्रसाद, इंटेलीजेंस ऑफिसर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोनल यूनिट,पटना ने स्वापक और मन प्रभावी अधिनियम न्यायालय में एनसीबी वाद वर्ष 2019 दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि 8 जुलाई 2019 की सुबह रक्सौल पनटोका एसएसबी बटालियन से सूचना मिली कि रक्सौल था...
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