गांजा तस्करी के जुर्म में दो लोगों को15 वर्ष का सश्रम कारावास
नवादा, जून 11 -- नवादा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश धनन्जय कुमार सिंह ने बुधवार को गांजा की तस्करी करने के जुर्म में दो लोगों को 15 साल का सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। इनमें समस्तीपुर जिला अंतर्गत चकमेहसी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर निवासी रमेश कामती एवं पटना के अगमकुआं थाना अंतर्गत मौर्य बिहार कॉलोनी, कुम्हरार के राहुल कुमार शामिल हैं। लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने अभियोजन का पक्ष अदालत में रखा। यह भी पढ़ें- गांजा तस्करी में कल्याण्पुर निवासी को 15 वर्ष की सजागांजा की बरामदगी जानकारी के अनुसार, छह जुलाई 2021 की शाम को रजौली चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग ने झारखंड की ओर से आ रहे वाहनों की जांच में एक वाहन से गांजा बरामद किया गया। इस दौरान मौके से रमेश कामती एवं राहुल कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। दोनो...
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