बांदा, जुलाई 6 -- बांदा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) ने 3.132 किलोग्राम गांजा बरामदगी के मामले में आरोपी लवकुश यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 2 जून 2026 को कोतवाली देहात पुलिस चेकिंग के दौरान आरटीओ चौराहे से बिरंची का पुरवा जाने वाले मार्ग पर पुलिया के पास एक युवक बैग लिए खड़े युवक को पकड़ा था। पूछताछ में उसने अपना नाम लवकुश यादव बताया। बैग की तलाशी लेने पर उसमें रखी पॉलीथीन से 3.132 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

बचाव पक्ष की दलीलें बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है, बरामदगी फर्जी है तथा एनडीपीएस एक्ट की अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है औ...