गोड्डा, जनवरी 28 -- गोड्डा, एक प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम नीरज कुमार विश्वकर्मा के न्यायालय ने नशीले पदार्थ गांजा की खरीद-बिक्री करने के आरोपित महागामा थाना क्षेत्र के नयानगर निवासी मो. तबरेज आलम को दोषी पाकर एनडीपीएस की धारा 20 एवं 22 में सात- सात वर्ष की सजा व 50-50 हजार रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। ज़ुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। महागामा थाना में 18 मार्च 2024 को दर्ज प्राथमिकी में थाना प्रभारी पुअनि शिवदयाल सिंह ने कहा है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि नयानगर हनवारा के मो. तबरेज आलम पिता मो. नसीम आलम हनवारा मोड़ पर गुंगटी में गांजा रखकर खरीद-बिक्री करते हैं। इस संबंध में सहना दर्ज कर एनडीपीएस एक्ट 1985 में निहित प्रावधान के तहत अंच...
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